Sunday, June 29, 2025
Google search engine
Homeउत्तराखंडमुख्य सूचना आयुक्त के पद पर  राधा रतूड़ी की नियुक्ति

मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर  राधा रतूड़ी की नियुक्ति

उत्तराखण्ड शासन ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(3) के अंतर्गत बड़ी प्रशासनिक नियुक्ति की है। राज्यपाल के आदेशानुसार  राधा रतूड़ी को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है।

यह नियुक्ति, अधिनियम की धारा 15(8) के तहत श्रीमती रतूड़ी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी। इसके साथ ही यह कार्यकाल अधिनियम की धारा 16(1) एवं भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना के अनुसार कार्यभार ग्रहण की तिथि से तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) मान्य रहेगा।

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में उन्हें केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तें प्राप्त होंगी।

श्रीमती रतूड़ी का प्रशासनिक सेवा में लंबा और समर्पित कार्यकाल रहा है, और उनकी नियुक्ति से राज्य में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को और मजबूती मिलने की संभावना है।

इस संबंध में शासन ने संबंधित विभागों को सूचित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया है। अधिसूचना को शीघ्र ही राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाएगा।

 

RELATED ARTICLES

Most Popular