नैनीताल: Teachers Recovery Orders canceled उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रवक्ता और सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के वेतन से रिकवरी करने के आदेश को रद्द कर दिया है। शिक्षा विभाग ने छह सितंबर 2019 को यह आदेश जारी किया था, जिसकी सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। teachers news
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आदेश के खिलाफ दायर की थी याचिका
मामले के अनुसार, इंटर कॉलेजों के प्रवक्ता रमेश पैन्यूली, विनोद पैन्यूली, धीरेन्द्र मिश्रा और अन्य प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड ने शिक्षा विभाग के रिकवरी आदेशों का सामना किया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन्हें उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियमावली 2016 के नियम 13 के तहत एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट के साथ चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान वर्ष 2016 से प्रदान किए गए थे। बाद में सरकार ने 2019 में एक शासनादेश जारी किया, जिसमें चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान देने पर एक अतिरिक्त इंकिमेंट देने का कोई प्राविधान नहीं रखा गया। इसी शासनादेश के आधार पर प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड से अतिरिक्त भुगतान की गई राशि को वसूलने के लिए शिक्षा विभाग ने रिकवरी आदेश जारी किए गए। Order for recovery from teachers’ salaries canceled
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शिक्षकों ने यह तथ्य रखे
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें चयन वेतनमान 2016 की वेतन नियमावली के तहत दिया गया है और सरकार द्वारा 2019 में जारी शासनादेश में वेतन नियमावली 2016 को अतिक्रमित नहीं किया जा सकता है। इस पर, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ललित सामन्त ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब वाटर सप्लाई एवं सीवरेज बोर्ड के मामले में यह निर्णय किया है कि यदि किसी कर्मचारी की सेवा शर्तें नियमावली से आच्छादित हैं, तो सरकार द्वारा कोई शासनादेश जारी कर नियमावली के विरूद्ध नीतिगत निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इस पर सरकार ने शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिकवरी आदेशों को निरस्त कर दिया है, जिसे उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद स्वीकार किया है। Teachers Recovery Orders canceled