Friday, August 7, 2026
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16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग भेजने पर रोक लगी, नियम सख्त हुए

नई दिल्ली: Coaching Institute Guidelines शिक्षा मंत्रालय ने देशभर के कोचिंग संस्थानों के लिए नए गाइडलाइन जारी की हैं। अब कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिला नहीं दे सकेंगे। भ्रामक वादे और अच्छे नंबरों की गारंटी पर भी पाबंदी लगी है। इन गाइडलाइंस का पालन न करने पर कोचिंग संस्थान पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा या फीस वसूलने पर रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामले, क्लास में आग और सुविधाओं की कमी को देखते हुए यह गाइडलाइन जारी की गई हैं।

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कोचिंग संस्थान ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले फैकल्टी को नहीं नियुक्त कर सकते। भ्रामक वादों, अच्छे नंबरों और रैंक की गारंटी नहीं दी जा सकती। कोचिंग सेंटर को उनकी वेबसाइट पर फैकल्टी की योग्यता, कोर्स की अवधि, हॉस्टल सुविधाएं और फीस की सम्पूर्ण जानकारी देनी होगी। छात्रों पर मानसिक दबाव नहीं बना सकेंगे। ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। साइक्लोजिस्ट की तैनाती करना अनिवार्य होगा। Coaching Institute Guidelines

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बीच में पढ़ाई छोड़ने पर बची हुई फीस की वापसी की जाएगी। हॉस्टल और मेस फीस भी वापस करनी होगी। कोर्स के बीच में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। गाइडलाइन के अनुसार, अलग-अलग पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन फीस तय होगी। इसकी रसीद उपलब्ध करानी होगी। छात्र ने कोर्स के दौरान पूरी फीस दी है और फिर छोड़ रहा है, तो उसे 10 दिनों के भीतर बची हुई फीस वापस की जाएगी।

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